फास्टरपुर (सेतगंगा)/मुंगेली। शासकीय नवीन महाविद्यालय फास्टरपुर में परीक्षा के दौरान अनुशासनहीनता और अनधिकृत रूप से वीडियोग्राफी करने के मामले में कॉलेज प्रबंधन ने कड़ा निर्णय लेते हुए बी.कॉम तृतीय वर्ष के छात्र राज केशरवानी का अस्थायी प्रवेश निरस्त कर दिया है। प्राचार्य द्वारा जारी आदेश में छात्र को अनियमित विद्यार्थी घोषित करते हुए महाविद्यालय परिसर में प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
क्या है मामला : दिनांक 03 नवम्बर 2025 को महाविद्यालय में बी.ए. प्रथम सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान छात्र राज केशरवानी द्वारा बिना अनुमति परीक्षा कक्ष में प्रवेश कर मोबाइल से वीडियोग्राफी की गई। परीक्षा व्यवस्था बाधित करने तथा कॉलेज स्टाफ और प्राचार्य से अशोभनीय व्यवहार किए जाने की शिकायत सामने आई। घटना का प्रमाण कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पाया गया।
शिकायत और जांच : घटना के बाद संबंधित परीक्षार्थियों ने दिनांक 07 नवम्बर को लिखित शिकायत प्राचार्य को सौंपा। इस पर छात्र से स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसमें वीडियोग्राफी करने की बात उसने स्वयं मानी।
जांच के दौरान फुटेज, कर्मचारियों के बयान और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर मामला सत्यापित पाया गया।
प्राचार्य का फैसला
प्राचार्य द्वारा जारी निर्णय में कहा गया— उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन किया गया । परीक्षा संचालन में बाधा डालकर कॉलेज की शैक्षणिक गरिमा को ठेस पहुंचाई गई वरिष्ठ छात्र होने के बावजूद अनुशासनहीन व्यवहार प्रदर्शित किया गया
इन तथ्यों की पुष्टि पर कॉलेज प्रबंधन ने छात्र का—
•अस्थायी प्रवेश शून्य व निरस्त
•अनियमित विद्यार्थी घोषित
•कॉलेज परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है।
महाविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि—
“शैक्षणिक संस्थान में अनुशासन का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता है। परीक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को सख्ती से रोका जाएगा।”

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